नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सिग्नेचर ब्रिज के उदघाटन कार्यक्रम में हुई धक्कामुक्की के सिलसिले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.
विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने खान को राहत प्रदान करते हुए कहा कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि खान जांच में शामिल हों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करें और ना ही गवाहों को प्रभावित करें.
गौरतलब है कि दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी की शिकायत के बाद इस घटना के सिलसिले में न्यू उस्मानपुर थाने में तीन मामले दर्ज किये गये थे.
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