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दिवाली से पहले पटाखा फोड़ना पड़ा भारी, पड़ोसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को दिवाली से पहले पटाखा फोड़ना महंगा साबित हो गया. पड़ोसी की शिकायत पर संबंधित व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को दिवाली से पहले पटाखा फोड़ना महंगा साबित हो गया. पड़ोसी की शिकायत पर संबंधित व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभवत: यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें पटाखा फोड़ने को लेकर किसी शख्स पर केस दर्ज किया गया हो. बता दें कि दिवाली से पहले पटाखा फोड़ने को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से की गयी इस कार्रवाई की खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

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मामले की मिली जानकारी के अनुसार, करीब 39 वर्षीय दीनबंधु अपने परिवार के साथ गाजीपुर थाना क्षेत्र के मयूर विहार फेस-3 में रहते हैं. बताया जाता है कि दीनबंधु ग्रेटर नोएडा की किसी निजी कंपनी में कार्यरत हैं. वे जिस फ्लैट में रहते हैं, ठीक उसके ऊपर के फ्लैट में दमनदीप का भी परिवार रहता है. वे भी एक निजी कंपनी में काम करते हैं. दमनदीप के बच्चे फ्लैट की सीढ़ियों पर पटाखे जला रहे थे. दीनबंधु ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वे नहीं माने. इसी दौरान दमनदीप भी अपने दफ्तर से घर वापस आ गये.

पुलिस के अनुसार, बच्चों ने दमनदीप से पटाखे जलाने पर दीनबंधु के विरोध की जानकारी दी. इसके बाद दमनदीप ने दीबंधु से पटाखे सीढ़ियों पर ही जलाने की बात कही और बच्चों के साथ वहीं पर पटाखे जलाने लगे. दीनबंधु ने दमनदीप को दोबारा पटाखा जलाने से मना किया. दमनदीप द्वारा मना किये जाने के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस की पीसीआर को फोन कर इसकी शिकायत कर दी. मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम को सीढ़ियों पर जलाये गये पटाखे पड़े मिले. पुलिस ने दिवाली जलाने के मामले में दीनबंधु की शिकायत पर दमनदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत भी दे दी गयी.

पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस के पीआरओ मधुर वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पटाखे बेचने और खरीदने पर पाबंदी है. इस बार ग्रीन पटाखे या लो इंटेंसिटी पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों पर पाबंदी लगी हुई है. उन्होंने बताया कि दीपावली के दिन केवल 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाये जा सकेंगे. उसके बाद या पहले किसी ने पटाखे जलाये तो धारा 188 के तहत केस दर्ज होगा. उन्होंने कहा कि जो जगहें बतायी गयी हैं, लो उन्हीं स्थानों पर पटाखे जला सकते हैं.

मधुर वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पटाखा जलाये जाने पर निगरानी रखने के लिए बाकायदा आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों, स्कूल, कॉलेजों और अखबार तथा टीवी में प्रचार के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है. दिवाली के दिन के लिए दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की है. इसके लिए एक क्विक रिएक्शन टीम भी बनायी गयी है, जो नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नजर बनाये रखेगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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