नयी दिल्ली : सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ शिकायत करने वाले हैदराबाद के कारोबारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सोमवार को पुलिस संरक्षण की मांग की. उन्होंने एजेंसी द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए तलब करने वाले जारी नोटिस पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया. इसी कारोबारी की शिकायत के आधार पर अस्थाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
इसे भी पढ़ें : CBI के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को हाईकोर्ट से राहत, 29 तक नहीं होगी गिरफ्तारी
सीबीआई ने मांस कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े 2017 के एक मामले में जांच का सामना कर रहे सतीश सना की शिकायत पर 15 अक्टूबर को अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस शिकायत में दावा किया गया था कि विशेष निदेशक ने जांच एजेंसी से क्लीन चिट प्राप्त करने में उसकी कथित रूप से मदद की थी. सीबीआई के सम्मन पर रोक के अनुरोध के अलावा सना ने अपनी याचिका में जीवन पर खतरे की आशंका जतायी और अस्थाना के खिलाफ जांच जारी रहने तक पुलिस संरक्षण का अनुरोध किया.
अस्थाना और सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से जिम्मेदारियां वापस लेकर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी पर भेज दिया गया है. कारोबारी ने अपनी याचिका में सीबीआई निदेशक की याचिका पर शीर्ष अदालत के 26 अक्टूबर के आदेश का जिक्र किया, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से वर्मा के खिलाफ पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक की निगरानी में दो सप्ताह में जांच पूरी करने को कहा गया था.
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जांच एजेंसी के सामने 29 अक्टूबर को कार्यवाही में शामिल होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 160 के तहत उन्हें नोटिस जारी करने में जल्दबाजी की. उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही न्यायमूर्ति पटनायक के सामने होनी चाहिए.