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सुप्रीम कोर्ट का आदेश : भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच कार्यकर्ता 19 तक हिरासत में रहेंगे

Updated at : 17 Sep 2018 2:55 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश : भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच कार्यकर्ता 19 तक हिरासत में रहेंगे

नयी दिल्ली:सुप्रीमकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार पांच कार्यकर्ताओं की नजरबंदी की अवधि 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए सोमवार को कहा कि वह इनकी गिरफ्तारी का आधार बनी सामग्री की विवेचना करेगा. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं की […]

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नयी दिल्ली:सुप्रीमकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार पांच कार्यकर्ताओं की नजरबंदी की अवधि 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए सोमवार को कहा कि वह इनकी गिरफ्तारी का आधार बनी सामग्री की विवेचना करेगा.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 सितंबर को अंतिम सुनवाई की जायेगी.

पीठ ने कहा कि उस समय तक वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्नन गोंसाल्विज, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा घरों में नजरबंद रहेंगे.

इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, ‘प्रत्येक आपराधिक मामले की जांच आरोपों पर आधारित होती है और हमें यह देखना है कि क्या इसमें कोई सामग्री है.’

पीठ ने कहा कि यदि इसमें गंभीर खामी मिली, तो वह इस मामले की विशेष जांच दल से जांच कराने के अनुरोध पर विचार कर सकती है.

महाराष्ट्र सरकार की ओर से अतिरिक्त साॅलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि उसे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि शीर्ष अदालत की व्यवस्था के बाद गिरफ्तार आरोपी अन्य न्यायिक मंचों से उन्हीं मुद्दों पर समानान्तर राहत प्राप्त नहीं कर सकते.

महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में आयोजित ऐलगार परिषद के बाद भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की घटना में दर्ज प्राथमिकी की जांच के दौरान इन कार्यकर्ताओं को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था.

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