रेप के दोषी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक, नोटिस जारी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 May 2018 5:10 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बीते वर्ष 11 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या की घटना के लिए मृत्युदंड पाने वाले एक दोषी की सजा पर आज रोक लगा दी. इस मामले में एक अन्य दोषी को भी मौत की सजा दी गयी है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बीते वर्ष 11 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या की घटना के लिए मृत्युदंड पाने वाले एक दोषी की सजा पर आज रोक लगा दी. इस मामले में एक अन्य दोषी को भी मौत की सजा दी गयी है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति मोहन एम शांतानागौडर की पीठ ने दोषी सतीश की अपील पर मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया.
दोषी ने निचली अदालत द्वारा उसे दिये गये मृत्युदंड को बरकरार रखने वाले राज्य के हाईकोर्ट के नौ मई के फैसले को चुनौती दी है. पीठ ने कहा , ‘ हम नोटिस जारी करते हैं और मृत्युदंड पर रोक लगाते हैं.’ हाईकोर्ट ने सतीश के अलावा इस मामले के अन्य दोषी भगवानी की मौत की सजा को बरकरार रखा था. हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह भगवानी के मृत्युदंड पर भी रोक लगायी थी.
निचली अदालत द्वारा दोनों दोषियों को मौत की सजा की हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी और बच्चियों के बलात्कार की घटनाओं में ‘ चिंताजनक तेजी ‘ और देशभर में इस तरह की घटनाओं पर समाज में बढ़ती चिंता पर संज्ञान लिया था. पुलिस के अनुसार , दोनों दोषियों ने बीते वर्ष 14.15 अप्रैल की दरमियानी रात एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी.
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