नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को माफिया सरगना अबू सलेम को वर्ष 2002 में एक कारोबारी से पांच करोड़ रूपये रंगदारी मांगने का दोषी ठहराया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरूण सहरावत ने सलेम को फिरौती और डराने-धमकाने के आरोपों में दोषी ठहराया और सजा पर दलीलों के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की. अदालत ने सबूतों के अभाव में अन्य आरोपी चंचल मेहता, माजिद खान, पवन कुमार मित्तल और मोहम्मद अशरफ को बरी कर दिया. मुकदमे के दौरान एक अन्य आरोपी सज्जन कुमार सोनी की मौत हो गयी थी.
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दिल्ली में दर्ज रंगदारी के मामले में आरोप था कि सलेम ने 2002 में दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले कारोबारी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रूपये की मांग की. सलेम को को अधिकतम सात साल जेल की सजा हो सकती है. सलेम को नवंबर, 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था. वह 1993 में मुंबई में विस्फोट सहित कई मामलों का सामना कर रहा है. फिलहाल, वह न्यायिक हिरासत में है.