नेशनल हेराल्ड केस : हाईकोर्ट ने यंग इंडिया प्रालि को दिया 10 करोड़ जमा करने का निर्देश
Updated at : 19 Mar 2018 12:53 PM (IST)
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नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी यंग इंडियन प्रालि की याचिका पर आयकर विभाग से जवाब मांगा है. याचिका में कंपनी ने अपने खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने 249 करोड़ रूपये के बकाया कर मामले में यंग इंडिया प्रालि को चार हफ्ते के भीतर […]
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नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी यंग इंडियन प्रालि की याचिका पर आयकर विभाग से जवाब मांगा है. याचिका में कंपनी ने अपने खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने 249 करोड़ रूपये के बकाया कर मामले में यंग इंडिया प्रालि को चार हफ्ते के भीतर 10 करोड़ रूपये जमा करने का निर्देश दिया.
पिछली सुनवाई में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ आयकर का आदेश पेश किया था. स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को ब्याज रहित 90.25 करोड़ रुपये कर्ज के तौर पर दिए.
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