केरल लव जेहाद : सुप्रीम कोर्ट ने बंद कमरे में बातचीत वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केरल की उस महिला के पिता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने से पहले इस्लाम कबूल लिया था. याचिका में कहा गया है कि महिला से बातचीत बंद कमरे में की जाये. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केरल की उस महिला के पिता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने से पहले इस्लाम कबूल लिया था. याचिका में कहा गया है कि महिला से बातचीत बंद कमरे में की जाये. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि वह 27 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी जब बातचीत के लिए महिला को उसके समक्ष पेश किया जायेगा.
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राष्ट्रीय जांच एजेंदी ने मनोवैज्ञानिक अपहरण का जिक्र करते हुये कहा था कि सिखाया पढाया गया व्यक्ति स्वेच्छा से सहमति देने में असमर्थ हो सकता है. उसने भी कहा था कि केरल में एक सुनियोजित तंत्र लोगों को सिखाने-पढ़ाने और कट्टरता की गतिविधियों में संलिप्त है और इस तरह के 89 मामले सामने आ चुके हैं. जांच एजेंसी ने दावा किया है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें युवती को सिखाया पढ़ाया गया और इसलिए न्यायालय पितृ सत्ता का इस्तेमाल कर सकता है भले ही महिला वयस्क ही हो.
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