संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार लायेगी ‘ट्रिपल तलाक’ की जगह पर नया कानून
Updated at : 21 Nov 2017 5:09 PM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार तीन तलाक को खत्म करने के लिए नया कानून ला सकती है. आज सूत्रों के हवाले से यह खबर आयी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नये कानून में ‘ट्रिपल तलाक’ को अपराध घोषित किया जा सकता है. गौरतलब है कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार तीन तलाक को खत्म करने के लिए नया कानून ला सकती है. आज सूत्रों के हवाले से यह खबर आयी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नये कानून में ‘ट्रिपल तलाक’ को अपराध घोषित किया जा सकता है.
Centre likely to introduce a bill in the winter session of the Parliament to end #TripleTalaq pic.twitter.com/2SaAOlB720
— ANI (@ANI) November 21, 2017
गौरतलब है कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ‘ट्रिपल तलाक’ को बैन कर दिया था और सरकार से कहा था कि छह माह के अंदर इसकी जगह पर कोई और कानून बनाया जाये. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को ‘ट्रिपल तलाक’ पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसे 3-2 से असंवैधानिक करार देते हुए छह महीने के लिए इसपर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मसले पर नया कानून बनाये, तब तक छह माह की अवधि तक ‘ट्रिपल तलाक’ पर रोक रहेगी.
# Triple Talaq : इस्लाम में ‘तलाक, हलाला और खुला’ की क्या है हकीकत, जानें
बावजूद इसके देश में आज भी ‘ट्रिपल तलाक’ के कई मामले सामने आ रहे हैं. कुछ ही दिनों पहले अलीगढ़ से एक खबर आयी थी जिसमें वहां के एक प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर तीन तलाक दिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




