मुख्यमंत्री पर सोशल मीडिया पोस्ट से मचा बवाल, प्रिंसिपल को रिटायरमेंट से पहले किया गया सस्पेंड

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मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन (File Photo)

केरलम के अटिंगल के स्कूल प्रिंसिपल पर कार्रवाई खुफिया विभाग की सिफारिश के बाद की गई. रिपोर्ट में राजनीतिक ध्रुवीकरण फैलाने और सेवा नियमों के उल्लंघन की बात कही गई थी.

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केरलम में एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को रिटायरमेंट से महज दो दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया. उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन की एक आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की थी. इसी मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की.

तिरुवनंतपुरम के अटिंगल स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जवाद एस के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया. यह कदम एडीजीपी (इंटेलिजेंस) की सिफारिश पर उठाया गया. indianexpress.com ने यह खबर प्रकाशित की है. खबर में कहा गया है कि मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रिंसिपल से फोन और मैसेज के जरिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

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सस्पेंड वाले आदेश में क्या कहा गया?

सस्पेंड वाले आदेश में कहा गया है कि प्रिंसिपल जवाद सुबैर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री की एक एडिटेड तस्वीर पोस्ट की थी. इसमें कथित तौर पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक चीजें शामिल थी. 25 मई को राज्य की खुफिया शाखा ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी. रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह की पोस्ट समाज में गलत मैसेज दे सकती है और छात्रों व शिक्षकों के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती है.

रिटायरमेंट होना था 31 मई को

रिपोर्ट में कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए किसी व्यक्ति की छवि खराब करना सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाना चाहिए. इसी वजह से एडीजीपी ने प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी. खास बात यह है कि प्रिंसिपल 31 मई को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई.

प्रिंसिपल की हरकत 2017 में जारी सरकारी सर्कुलर का भी उल्लंघन

आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बने आचार संहिता के तहत उन्हें राजनीतिक गतिविधियों या राजनीतिक प्रकृति के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं है. आदेश के मुताबिक, प्रिंसिपल की यह हरकत 2017 में जारी उस सरकारी सर्कुलर का भी उल्लंघन है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे. 

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