वीरप्पन के भाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ में मारे गये चंदन तस्कर वीरप्पन के जेल में कैद भाई की एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार का जवाब मांगा है. दरअसल, वीरप्पन के भाई ने उम्र कैद की सजा में छूट देने की मांग की है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ में मारे गये चंदन तस्कर वीरप्पन के जेल में कैद भाई की एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार का जवाब मांगा है. दरअसल, वीरप्पन के भाई ने उम्र कैद की सजा में छूट देने की मांग की है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली एक पीठ ने तमिलनाडु सरकार से चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा.
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गौरतलब है कि 69 वर्षीय मथैयन ने शीर्ष अदालत का रुख कर उम्र कैद की सजा में छूट देने की मांग की है. मथैयन ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने सजा में छूट के उसके मामले पर उचित विचार नहीं किया. मथैयन हत्या के एक मामले में 28 जुलाई, 1987 को गिरफ्तार किये जाने के बाद से जेल में है. उसे नवंबर 1997 को दोषी ठहराया गया था और उम्र कैद की सजा सुनायी गयी थी.
सजा में छूट की मथैयन की याचिका का 16 दिसंबर, 2015 को मद्रास हाईकोर्ट ने निपटारा किया था. हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर विचार नहीं किया. मथैयन ने राज्य सरकार द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगाया है.
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