‘ट्रिपल तलाक’ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, महिलाओं की एकजुटता की जीत
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Aug 2017 12:40 PM
सुप्रीम कोर्ट ने आज ‘ट्रिपल तलाक’ पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसे 3-2 से असंवैधानिक करार देते हुए छह महीने के लिए इसपर रोक लगा दी है. यह ऐतिहासिक फैसला पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मसले पर नया कानून बनाये, तब तक […]
सुप्रीम कोर्ट ने आज ‘ट्रिपल तलाक’ पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसे 3-2 से असंवैधानिक करार देते हुए छह महीने के लिए इसपर रोक लगा दी है. यह ऐतिहासिक फैसला पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मसले पर नया कानून बनाये, तब तक छह माह की अवधि तक ‘ट्रिपल तलाक’ पर रोक रहेगी. जस्टिस नरीमन, कुरियन और ललित ने ‘ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया है जबकि चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने इसे संवैधानिक बताया है और कहा कि यह प्रथा एक हजार साल से भी अधिक से समय कायम है. कोर्ट के फैसले के बाद ‘ट्रिपल तलाक’ के खिलाफ जंग लड़ रही महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गयी है और उन्होंने कहा कि ‘ट्रिपल तलाक’ अब इस देश में इतिहास हो गया है.
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