शादीशुदा मर्द के साथ अपनी मर्जी से रह सकती है बालिग महिला, अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने किया साफ

Published by : Neha Kumari Updated At : 24 Aug 2025 12:17 PM

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सांकेतिक तस्वीर

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि एक बालिग महिला अपनी इच्छा से किसी विवाहित पुरुष के साथ रह सकती है. ऐसा कोई कानून नहीं है जो एक महिला को किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ रहने से रोकता है. साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि यदि कोई महिला पहले से शादीशुदा पुरुष से विवाह करती है, तो ऐसे में केवल पहली पत्नी ही द्विविवाह का मामला दर्ज करा सकती है.

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान यह साफ किया है कि एक बालिग महिला अपनी इच्छा से किसी विवाहित पुरुष के साथ रह सकती है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो महिलाओं को शादीशुदा व्यक्ति के साथ रहने से रोकता है. कोर्ट ने यह टिप्पणी एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान की. अदालत ने कहा कि अगर कोई महिला पहले से शादीशुदा पुरुष से विवाह कर लेती है, तो इस स्थिति में केवल पहली पत्नी ही द्विविवाह का मामला दर्ज करा सकती है. हाईकोर्ट ने कहा है कि वह नैतिकता के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने एक 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला की हिरासत के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. याचिका में महिला पर आरोप लगाया गया था कि वह अपने माता-पिता के साथ न रहकर एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ रहने चली गई है. वकील ने कहा है कि जिस व्यक्ति के साथ महिला रहने गई थी, उसने अपनी पहली पत्नी के साथ सारे संबंध खत्म कर लिए हैं. साथ ही व्यक्ति ने अपनी पत्नी से तलाक की मांग भी की है.

अदालत का फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 अगस्त में अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि महिला बालिग है और उसे पूरा अधिकार है कि वह तय करे कि उसे किसके साथ रहना है. महिला अपनी इच्छा से किसी शादीशुदा व्यक्ति हो या कुंवारा व्यक्ति के साथ रह सकती है, यह उसका निजी फैसला है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह नैतिकता के मामलों में दखल नहीं देगा.

हाईकोर्ट का निर्देश

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चूंकि महिला अपने माता-पिता के साथ रहना नहीं चाहती, ऐसे में पुलिस उसे उसकी इच्छा के अनुसार उसे पहले वचनपत्र लेकर उसके बाद उसे रिहा कर दे. इस वचनपत्र में महिला को लिखित रूप में स्वीकार करना होगा कि वह अपनी मर्जी से इस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है. साथ ही जिस व्यक्ति के साथ वह रह रही है उसे भी लिखित में स्वीकार करना होगा कि वह महिला के साथ रहना चाहते हैं.

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नेहा कुमारी प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. वे धर्म, ज्योतिष, राशिफल, व्रत-त्योहार, पौराणिक कथाओं और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन करती हैं. उनकी विशेष रुचि धार्मिक परंपराओं, ज्योतिषीय विश्लेषण और दैनिक राशिफल को सरल, सटीक और पाठक-हितैषी भाषा में प्रस्तुत करने में है. नेहा का उद्देश्य पाठकों तक विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे धर्म, संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों को आसानी से समझ सकें. उनकी लेखन शैली शोध-आधारित, सरल और स्पष्ट है, जो जटिल विषयों को भी सहज और रोचक बना देती है. वे राशिफल, ग्रह-गोचर, व्रत-त्योहार, धार्मिक मान्यताओं, वास्तु, पौराणिक प्रसंगों और भारतीय रीति-रिवाजों से संबंधित विषयों पर नियमित रूप से लेख लिखती हैं. डिजिटल पत्रकारिता में उनकी रुचि पाठकों की जरूरतों को समझते हुए जानकारीपूर्ण, SEO-अनुकूल और प्रभावी कंटेंट तैयार करने में है.

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