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दोहरे हत्याकांड में दो आरोपित दोषी, सजा तीन सितंबर को

Updated at : 01 Sep 2025 10:09 PM (IST)
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दोहरे हत्याकांड में दो आरोपित दोषी, सजा तीन सितंबर को

दोहरी हत्या में दोषी पाए जाने वाले आरोपित बरौनी थाना के ठकुरीचक निवासी सन्नी सिंह और बरौनी थाना के कील गढ़हारा निवासी दानी सिंह हैं.

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बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने यशराज और सौरभ की हत्या से जुड़े मामले बरौनी थाना कांड संख्या 275/ 2020 की सुनवाई करते हुए इस मामले के दो आरोपितों को हत्या में दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने तीन सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. दोहरी हत्या में दोषी पाए जाने वाले आरोपित बरौनी थाना के ठकुरीचक निवासी सन्नी सिंह और बरौनी थाना के कील गढ़हारा निवासी दानी सिंह हैं. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन राम प्रकाश यादव ने कुल 11 गवाहों की गवाही कराई. आरोपित पर आरोप है कि 29 जुलाई 2020 को दिन के 2 बजे बरौनी थाना के गढ़हारा वार्ड नंबर 6 साथ ही नगर परिषद बीहट के उप मुख्य पार्षद सूचक धर्मेंद्र कुमार सिंह अपने वोटर एवं समर्थक से मिलने ठकुरीचक चौक जा रहे थे. लगभग 2:30 बजे जब रघुनंदन महतो के घर के पास पहुंचे तो पास के लीची बगान से हल्ला की आवाज आ रही थी. नजदीक गया तो देखा की सूचक का पुत्र यशराज सिंह एवं सौरभ कुमार एवं ऋषभ कुमार तीनों से आरोपित हाथापाई कर रहा था. सन्नी सिंह कमर से पिस्तौल निकाल कर सूचक के पुत्र यशराज को तीन गोली मार दिया. जिससे वह वहीं गिर पड़ा. दानी सिंह ने कमर से पिस्तौल निकाल कर पप्पू सिंह के बेटे सौरभ कुमार के ऊपर दो गोली चलाया जो गोली उसके आंख के नीचे और दूसरा गोली माथे पर लगा और वह भी वहीं गिर पड़ा. जहां दोनों की मौत हो गयी. इतने में ऋषभ कुमार भागते हुए सूचक के पास आया तो उसने भी आरोपित का नाम बताया. हल्ला करने पर सभी आरोपित डीजल शेड की तरफ भागा. इससे पूर्व भी प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर में 10 लड़कों के द्वारा सूचक के पुत्र पर गोलाबारी की गयी थी. जिसमें वह बाल-बाल बचा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMLESH PRASAD

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By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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