ग्राम सभा को सशक्त करने को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला शुरू
Published by : SANJEET KUMAR Updated At : 01 Sep 2025 11:12 PM
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार, कर्तव्यों और संसाधन प्रबंधन पर दी गयी जानकारी
बोआरीजोर प्रखंड कार्यालय सभागार में सोमवार से अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार एवं जिम्मेदारियों को लेकर दो दिवसीय प्रखंड स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत की गयी. कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख जशीनता हेंब्रम एवं बीडीओ मिथिलेश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस अवसर पर प्रमुख हेंब्रम ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों व ग्राम प्रधानों को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराना है. उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 244 और पेसा अधिनियम, 1996 के तहत ग्राम सभाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जिनका सही क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि यदि ग्राम सभा सशक्त होगी, तो शासन की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू की जा सकती हैं. इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को भी बढ़ावा मिलेगा. वहीं बीडीओ मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण में ग्राम सभा की भूमिका, कर्तव्य, खनन और वनाधिकार नियंत्रण तथा स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम प्रधानों को सक्षम और जागरूक बनाया जा रहा है. इस कार्यशाला में आदित्य कुमार, किशोर झा, पूजहर मुर्मू, मुजाहिद अनवर, शशिधर यादव, सुरेश मरांडी, मुरलीधर महतो, अंजला सोरेन, समोली मरांडी, भागो मरांडी, महेंद्र किस्कू, सुखलाल सोरेन सहित कई जनप्रतिनिधि व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
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