अदालत ने दोषी को सुनाया 10 वर्ष का कारावास

Published by : JIYARAM MURMU Updated At : 14 May 2026 9:13 PM

विज्ञापन

जामताड़ा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने अंतिम सुनवाई की. ताराबहाल निवासी महेश्वर मंडल एवं किशोर मंडल को धारा 307, 326 एवं अन्य

विज्ञापन

जामताड़ा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने अंतिम सुनवाई की. ताराबहाल निवासी महेश्वर मंडल एवं किशोर मंडल को धारा 307, 326 एवं अन्य धाराओं में दोषी पाया. दोषियों को 10 वर्ष का कारावास एवं 40000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. बता दें कि जामताड़ा थाना कांड संख्या 82/2014 के सूचक ताराबहाल निवासी जग्गू मंडल ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. इसमें सूचक ने आरोपियों के विरुद्ध 15 मार्च 2024 को जान से मारने की असफल प्रयास का आरोप लगाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाहों के गवाही कराई गयी थी.

विज्ञापन
JIYARAM MURMU

लेखक के बारे में

By JIYARAM MURMU

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola