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चिंकारा शिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया

Updated at : 11 Nov 2016 12:33 PM (IST)
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चिंकारा शिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली: चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी किया है. राजस्थान सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर निचली अदालत के फैसले को लागू करे. याचिका में यह […]

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नयी दिल्ली: चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी किया है. राजस्थान सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर निचली अदालत के फैसले को लागू करे.

याचिका में यह भी कहा गया है कि सलमान खान को सेरेंडर करने का आदेश दे, ताकि वह बाकी की सजा पूरी कर सकें. दरअसल चिंकारा शिकार के मामले में राजस्थान सरकार सलमान खान को बरी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. बता दें कि काले हिरण चिंकारा शिकार के इस 18 साल पुराने दो मामलों में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था.

याचिका में कहा गया है कि सलमान खान को निचली अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अति तकनीकी आधार पर फैसला दे दिया.

दरअसल निचली अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में सलमान को एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद सलमान ने निचली अदालत से मिली सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सलमान खान को दी गई सजा को भी खत्म कर दिया है. अब हाईकोर्ट के इस फैसले को राजस्‍थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सलमान खान के खिलाफ 26-27 सितंबर, 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और 28-29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोडा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे.

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