दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की जांच को लेकर दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि, हम इस मामले में पहले भी दो याचिका खारिज कर चुके हैं, हम दखल नहीं दे सकते हैं.’ फिल्ममेकर सुनील सिंह ने इस मामले में मार्च में हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. उस वक्त उनकी याचिका खारिज हो गई थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
फिल्ममेकर सुनील सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन संदिग्ध हालत में दुबई में श्रीदेवी की मौत हुई, उसकी जांच बेहद जरूरी है. अब भी उनकी मौत से जुड़े कई सवालों जवाब नहीं मिल पाये हैं.’
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि श्रीदेवी की मौत के दौरान वे दुबई में ही थे और दोस्तों से सूचना मिलते ही पहले वो श्रीदेवी के होटल और फिर उस हॉस्पिटल भी गये थे जहां श्रीदेवी को ले जाया गया. होटल में लोगों से बातचीत में उन्हें कई बातों का पता चला था.
याचिका में यह भी कहा गया है कि दुबई पुलिस ने श्रीदेवी के मौत पर संदेह जताया था लेकिन एंबेसी के दखल के बाद आनन-फ़ानन में केस बंद कर दिया गया और श्रीदेवी का शव भारत भेज दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि श्रीदेवी के नाम ओमान में 240 करोड़ रुपये का बीमा था और शर्त यह भी कि अगर उनकी मौत यूएई में होगी तभी ये रकम उनके परिवार को मिलेगी.
बता दें कि श्रीदेवी दुबई में एक शादी समारोह में शामिल होने गईं थी. इसी दौरान वहां एक होटल के बाथटब में डूबने से हुई. फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में इसी पर मुहर लगी थी कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में बेहोश हो जाने से हुई है.