ePaper

फिल्‍म ‘नानक शाह फकीर'' की रिलीज को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी

Updated at : 10 Apr 2018 3:40 PM (IST)
विज्ञापन
फिल्‍म ‘नानक शाह फकीर'' की रिलीज को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी

नयी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज विवादित फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ के संपूर्ण भारत में 13 अप्रैल को रिलीज किये जाने का रास्ता साफ कर दिया. सिखों के पहले गुरू, गुरू नानक देव के जीवन पर आधारित इस फिल्म के रिलीज होने की राह में रोड़ा अटकाने पर शीर्ष अदालत ने शीर्ष सिख निकाय शिरोमणि […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज विवादित फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ के संपूर्ण भारत में 13 अप्रैल को रिलीज किये जाने का रास्ता साफ कर दिया. सिखों के पहले गुरू, गुरू नानक देव के जीवन पर आधारित इस फिल्म के रिलीज होने की राह में रोड़ा अटकाने पर शीर्ष अदालत ने शीर्ष सिख निकाय शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी की आलोचना की.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) जैसे वैधानिक निकाय ने एक बार फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी दे दी तो किसी व्यक्ति को इसके रिलीज में रूकावट डालने का अधिकार नहीं है.

पीठ ने सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाये रखने और बिना किसी बाधा के फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता एवं अवकाश प्राप्त नौसेना अधिकारी तथा फिल्म के निर्माता हरिंदर एस सिक्का ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की सुरक्षा का आग्रह किया था.

सीबीएफसी ने 28 मार्च को सिनेमा को हरी झंडी दे दी थी लेकिन सिक्का ने दावा किया कि 30 मार्च को उन्हें एसजीपीसी का एक पत्र मिला जिसमें उनसे फिल्म को रिलीज नहीं करने के लिए कहा गया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola