बांग्ला फिल्म ''भविष्योतेर भूत'' पर प्रतिबंध को लेकर न्यायालय ने लगाया 20 लाख रू का जुर्माना

नयी दिल्ली : बांग्ला फिल्म ‘भविष्योतेर भूत’ पर ‘वर्चुअल बैन’ लगाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि 20 लाख रूपये की जुर्माना राशि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के हनन के […]
नयी दिल्ली : बांग्ला फिल्म ‘भविष्योतेर भूत’ पर ‘वर्चुअल बैन’ लगाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि 20 लाख रूपये की जुर्माना राशि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के हनन के लिए बतौर मुआवजा फिल्म निर्माताओं तथा सिनेमा हॉल मालिकों को दी जानी चाहिए. न्यायालय फिल्म निर्माता की एक अपील पर सुनवाई कर रहा था.
अपील में आरोप लगाया गया है कि राज्य प्रशासन के कहने पर फिल्म को अधिकतर थिएटरों से हटा दिया गया है. उच्चतम न्यायालय ने 15 मार्च को ममता बनर्जी सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि फिल्म का प्रदर्शन बाधित नहीं किया जाना चाहिए.
पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष शाखा की ओर से एक निर्माता को यह सूचना दी गई कि फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है उससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं जिससे कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है.
अनिक दत्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म 15 फरवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में भूतों का एक समूह एक शरणार्थी शिविर में इकट्ठा होता है और वर्तमान समय में प्रासंगिक होने का प्रयास करता है. इन भूतों में राजनेता भी शामिल हैं. फिल्म 15 अप्रैल को प्रदर्शित हुई थी और 16 फरवरी को इसे सिनेमा हॉल से हटा दिया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




