ePaper

पश्चिम बंगाल में स्कूल-कॉलेज बंद, लोकल ट्रेन-मेट्रो से लेकर ऑफिस एवं शॉपिंग मॉल तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां

Updated at : 02 Jan 2022 11:31 PM (IST)
विज्ञापन
पश्चिम बंगाल में स्कूल-कॉलेज बंद, लोकल ट्रेन-मेट्रो से लेकर ऑफिस एवं शॉपिंग मॉल तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां

West Bengal Lockdown: सभी स्कूल-कॉलेजों को 3 जनवरी 2022 से बंद कर दिया गया है. लोकल ट्रेन से लेकर ऑफिस एवं शॉपिंग मॉल तक में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी लागू करने के निर्देश जारी कर दिये हैं.

विज्ञापन

कोलकाता: कोरोना वायरस और उसके नये वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने लोकल ट्रेन (Bengal Local Train) से लेकर ऑफिस एवं शॉपिंग मॉल तक में लॉकडाउन (West Bengal Lockdown) जैसी सख्त पाबंदी लागू करने के निर्देश जारी कर दिये हैं. राज्य के गृह सचिव ने रविवार को बताया कि सोमवार से बंगाल में शाम 7 बजे से लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी.

मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी ने विभागों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद जरूरी पाबंदियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी. सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक, शादी-विवाह में मात्र 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जायेगी. सरकारी/गैरसरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही काम करना होगा. सभी स्कूल-कॉलेजों को 3 जनवरी 2022 से बंद कर दिया गया है.

  • कल से सभी स्कूल कॉलेज बंद, शादी विवाह में मात्र 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 की अनुमति

  • शाम 7 बजे से लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी, मेट्रो का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ

  • स्विमिंग पूल, सैलून, जिम आदि कल से बंद, रेस्तरां, होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे

ताजा दिशा-निर्देश में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन क्षमता आधी रखनी होगी. यानी आधे कर्मचारी आयेंगे, ग्राहकों की भी भीड़ करने की इजाजत नहीं होगी. इतना ही नहीं, मेट्रो (Kolkata Metro Train) में भी सीट के 50 फीसदी यात्री ही सफर कर सकेंगे. हालांकि, ट्रेनों के परिचालन में कोई कटौती नहीं की गयी है.

Also Read: पश्चिम बंगाल में 15 दिवसीय लॉकडाउन लागू, सड़कें सुनसान, दुकानें बंद

ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश में रेस्तरां, होटलों को निर्देश दिया है कि वे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अपने संस्थान का संचालन करें. लोगों से कहा गया है कि वे इन जगहों पर भीड़ न लगायें. स्विमिंग पूल, सैलून, जिम आदि को 3 जनवरी से अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.

सरकार ने पहले ही ऐसे संकेत दे दिये थे कि वह जल्द ही कड़ी पाबंदियां लगा सकती है. कोलकाता महानगर सहित राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कड़े कदम उठाये हैं. एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने दो कार्यक्रम स्थगित कर दिये.

दो जनवरी से राज्य भर में ‘दुआरे सरकार’ शिविर लगने वाले थे. राज्य सरकार की ओर से एक जनवरी से शुरू किये गये ‘छात्र सप्ताह’ के दौरान तीन जनवरी को नेताजी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शिरकत करने वाली थीं. कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार सरकार ने दोनों कार्यक्रमों को पहले ही स्थगित कर दिया था.

Also Read: कोरोना संकट के बीच बंगाल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं स्थगित, लॉकडाउन बढ़ाने के बाद सरकार ने किया एलान

राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन दोनों कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया गया, बल्कि कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है. भविष्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा. सूत्रों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में महानगर सहित पूरे राज्य में कोरोना के मामले बढ़े हैं. कोलकाता शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक है.

हाइकोर्ट में आज से सिर्फ वर्चुअल माध्यम से सुनवाई

हाइकोर्ट की प्रमुख पीठ, जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच पर अगले आदेश तक केवल वर्चुअल माध्यम से ही सुनवाई होगी. तीन जनवरी 2022 से ही यह नियम लागू होगा. शनिवार को अपनी कोविड नियंत्रण समिति की सिफारिश पर रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि सभी अदालती कार्यवाही केवल आभासी मोड में होगी. सिर्फ जमानत से संबंधित मामलों में पीपी और एपीपी न्यायालय के समक्ष रखने के लिए पीपी कार्यालय के माध्यम से एसीओ को केस डायरी का सारांश प्रस्तुत करेंगे.

यदि खंडपीठ को मामले की डायरी के फिजिकल प्रस्तुति की आवश्यकता होती है, तो पीपी को आवश्यक कार्य करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार (मूल पक्ष) रोटेशन द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति को विनियमित करेगा, ताकि किसी भी दिन 66% या दो तिहाई से अधिक उपस्थिति न हो. इसके अलावा, रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है कि पूरे स्टाफ को रोटेशनल आधार पर ड्यूटी सौंपी जाये. राज्य के सभी जिला अदालतों में भी यही नियम लागू होगा.

Posted By: Mithilesh Jha

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola