GDR में गड़बड़ी : सेबी ने सनरा मीडिया और छह अधिकारियों पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) में गड़बड़ी के मामले में सनरा मीडिया लिमिटेड और उसके छह अधिकारियों पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सेबी ने देश की कई ऐसी कंपनियों के खिलाफ जांच की थी, जिन्होंने भारतीय निवेशकों को चूना लगाने के मकसद […]
नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) में गड़बड़ी के मामले में सनरा मीडिया लिमिटेड और उसके छह अधिकारियों पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सेबी ने देश की कई ऐसी कंपनियों के खिलाफ जांच की थी, जिन्होंने भारतीय निवेशकों को चूना लगाने के मकसद से विदेशी बाजारों में जीडीआर जारी किये थे. इस जांच के बाद यह आदेश आया है.
नियामक ने अपनी जांच में पाया कि सनरा मीडिया भी उन कंपनियों में शामिल है, जिसने जीडीआर के अंशधारकों द्वारा लिये गये कर्ज के लिए जीडीआर से अपनी प्राप्ति को लिस्बन के बैंक बैंकों इफिसा एसएफई में ऋण के एवज में गिरवी रखा था. सेबी ने जांच में पाया कि सनरा ने मई, 2008 में लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में 2.75 करोड़ डॉलर के जीडीआर जारी किये थे.
क्लिफॉर्ड कैपिटल पार्टनर्स एजीएसए एकमात्र इकाई रही, जिसने इस पूरे जीडीआर को हासिल किया. क्लिफॉर्ड ने बैंकों इफिसा से कर्ज लेने के बाद जीडीआर का भुगतान किया. वहीं, सनराफ ने क्लिफॉर्ड को दिये गये कर्ज के एवज में जीडीआर से प्राप्त राशि को बैंक के पास गिरवी रख दिया.
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