NPA की पहचान को लेकर तीन-चार दिनों में जारी होगा संशोधित सर्कुलर

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Jun 2019 4:45 PM

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मुंबई : रिजर्व बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की पहचान के लिए अगले तीन-चार दिनों में संशोधित परिपत्र जारी करेगा. संशोधित परिपत्र 12 फरवरी को जारी हुए पुराने परिपत्र का स्थान लेगा. पुराने परिपत्र को सुप्रीम कोर्ट ने दो अप्रैल के अपने एक निर्णय में रद्द कर दिया था. इसे भी देखें : ‘मुद्रा’ के बढ़ते […]

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मुंबई : रिजर्व बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की पहचान के लिए अगले तीन-चार दिनों में संशोधित परिपत्र जारी करेगा. संशोधित परिपत्र 12 फरवरी को जारी हुए पुराने परिपत्र का स्थान लेगा. पुराने परिपत्र को सुप्रीम कोर्ट ने दो अप्रैल के अपने एक निर्णय में रद्द कर दिया था.

इसे भी देखें : ‘मुद्रा’ के बढ़ते एनपीए पर आरबीआइ ने किया सावधान

इस परिपत्र में बैंक कर्ज की किस्त के भुगतान में ग्राहक की ओर से एक दिन की देरी को भी एनपीए करार देने का प्रावधान था. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत समीक्षा बैठक के परिणाम की घोषणा के बाद होने वाले संवाददाता सम्मेलन में यहां कहा कि एनपीए की पहचान को लेकर 12 फरवरी को जारी किये गये परिपत्र की जगह पर संशोधित परिपत्र शीघ्र ही तीन-चार दिनों में जारी किया जायेगा.

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