ePaper

RBI की नयी गाइडलाइन, बगैर अाधार नहीं खुलेगा बैंक खाता

Updated at : 21 Apr 2018 5:32 PM (IST)
विज्ञापन
RBI की नयी गाइडलाइन, बगैर अाधार नहीं खुलेगा बैंक खाता

नयी दिल्‍ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाते से आधार को लिंक कराना जरूरी कर दिया है. इसकेसाथ ही शीर्ष बैंक ने बैंकों में खाता खोलने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है. आरबीआई का यह आदेश उस समय आया है जब आधार को लिंक करने से संबंधितमामले की सुनवाई सुप्रीम […]

विज्ञापन

नयी दिल्‍ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाते से आधार को लिंक कराना जरूरी कर दिया है. इसकेसाथ ही शीर्ष बैंक ने बैंकों में खाता खोलने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है. आरबीआई का यह आदेश उस समय आया है जब आधार को लिंक करने से संबंधितमामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. नये ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फॉर्म 60 देना होगा.

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बैंक ने सरकार से बातचीत के आधार पर सभी बैंक अकाउंट को आधार लिंक करना अनिवार्य किया है. आरबीआई ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया गया था. इस संशोधन के आधार पर सभी खातों के लिए आधार जरूरी किया गया था. आपको बता दें कि मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सभी बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न और मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले को बढ़ा दिया था. रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा नियंत्रित की जानेवाली सभी बैंकों और अन्य कंपनियों पर यह गाइडलाइन लागू होगी. हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में ये नियम लागू नहीं होंगे.

इससे पहले सरकार ने वेलफेयर स्कीम के साथ आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया था. सरकार ने कल्याणकारी योजनाओें के साथ आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी. पहले पैन को भी 31 मार्च तक लिंक करना था. गौरतलब है कि आधार एक्ट के अनुसार जो व्यक्ति भारत में 180 दिन से ज्यादा समय से रह रहा है वह आधार के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola