95 हजार से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल, ऐसे चेक करें इनमें कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Dec 2021 4:34 PM
अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी वाहन नोएडा में चलता मिला, तो उसे कबाड़ करा दिया जाएगा. इसका खर्च भी वाहन मालिक को ही देना होगा. अपने वाहनों को ट्रांसफर कराने के लिए वाहन मालिकों को 6 महीने का समय दिया गया है.
पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर आने से रोकने के लिए भारत सरकार व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर जोर-शोर से काम कर रही है. प्रदूषण से रोकने का यह सरकारी उपाय कारगर हो सकता है. इन्हीं कोशिशों के बीच नोएडा में डीजल के 10 और पेट्रोल के 15 साल पुराने 95 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है.
अपने वाहनों को ट्रांसफर कराने के लिए वाहन मालिकों को 6 महीने का समय दिया गया है. एनओसी लेकर वाहन मालिक अपने वाहन को दूसरे राज्य और शहर में ले जा सकते हैं. वहीं, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी वाहन नोएडा में चलता मिला, तो उसे कबाड़ करा दिया जाएगा. इसका खर्च भी वाहन मालिक को ही देना होगा.
वाहन मालिक को देना होगा वाहन कबाड़ कराने का खर्च
एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक डीजल-पेट्रोल के वो वाहन जो 10 और 15 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं, उन्हें सड़क से हटाया जाएगा. लेकिन एनओसी लेकर दिल्ली-एनसीआर के बाहर दूसरे राज्य और शहरों में ऐसे वाहनों को चलाया जा सकता है. वहीं, अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसके बाद भी इस तरह के वाहन सड़कों पर चलते हुए मिलें, तो ऐसे वाहनों को जब्त कर कबाड़ होने के लिए भेज दिया जाएगा और वाहन के कबाड़ होने पर आने वाला खर्च उसके मालिक को ही देना होगा.
किन वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ कैंसिल?
जिन 95 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, उनमें आपका भी वाहन शामिल है या नहीं, इसका पता आप घर बैठे ही लगा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो नोएडा परिवहन विभाग ने यूपी14 एन और यूपी 14 पी से लेकर यूपी 14 जेड सिरीज तक के वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है. इसके साथ ही, यूपी 16, यूपी 16 ए, बी, सी, डी, ई, एफ,एच और जे से लेकर यूपी 16एन तक के वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया गया है.
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