बांग्लादेशी के खिलाफ अभियोजन की बहस पूरी
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सीवान : एसीजेएम नौ अमित कुमार पांडे की अदालत में बिना पासपोर्ट मामले में मंडल कारा में तीन वर्षों से बंद बांग्लादेशी के खिलाफ सुनवाई हुई. इस मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी सत्यप्रकाश सिंह तथा बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ठाकुर ज्वाला प्रसाद की बहस पूरी हो गयी. इस मामले में अभियोजन […]
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सीवान : एसीजेएम नौ अमित कुमार पांडे की अदालत में बिना पासपोर्ट मामले में मंडल कारा में तीन वर्षों से बंद बांग्लादेशी के खिलाफ सुनवाई हुई. इस मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी सत्यप्रकाश सिंह तथा बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ठाकुर ज्वाला प्रसाद की बहस पूरी हो गयी. इस मामले में अभियोजन से छापेमारी दल के दारोगा गौरीशंकर बैठा, तत्कालीन सराया के थानाध्यक्ष फेराज हुसैन, मुमताज आलम, उमेश शर्मा की गवाही करायी गयी है. गवाहों ने प्राथमिकी का समर्थन किया है.
पुलिस ने जानकारी मिलने पर वरीय पदाधिकारी द्वारा एसआइटी टीम गठित कर मुकदुम सराय मुहल्ले में 12 जनवरी, 2016 को छापेमारी कर 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में शाही नूर, मो बादल खान, एम आलम, इमदाइल शेख, रीना खातून को बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान में रहने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. उसी समय से वे जेल में बंद हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एसीजेएम नौ श्री पांडे ने फैसला सुनाने के लिए दो जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
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