Trump Government New Rule: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में एक नया नियम लागू किया है. इस नए नियम के तहत अमेरिका में रह रहे हर अप्रवासियों को अब से 24 घंटे अपने वीजा को साथ रखना होगा. इस नियम को ट्रंप प्रशासन के “अमेरिकी जनता को घुसपैठ से बचाना” आदेश द्वारा लागू किया गया है. इस नियम को लागू करने के पीछे ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य है कि जो लोग अवैध रूप से या बिना मान्य दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करना. अमेरिकी कोर्ट की तरफ से इस कानून को लागू करने की सहमति दे दी गई है, जिसके बाद शुक्रवार से यह कानून प्रभावी हो गया है.
इस नियम के अनुसार अप्रवासी जो अमेरिका में अवैध रूप से इतने दिनों से रह रहे हैं, उन्हें अब सरकार के पास पहले पंजीकरण करना होगा. इसके बाद सभी दस्तावेजो को हर वक्त अपने साथ रखना होगा. यह नियम अमेरिका में अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए लाया गया है. हालांकि, यह नियम अमेरिका के इतिहास में पहली बार नहीं लाया गया है. इससे पहले भी 1940 एलियन पंजीकरण अधिनियम आया था, जिसके तहत अप्रवासियों को पंजीकरण करना पड़ता था.
यह नियम किस-किस पर लागू होगा?
यह नियम अमेरिका में रह रहे हर एक अप्रवासी पर लागू होगा, जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है. इसके अलावा, जो लोग अमेरिका में 30 दिन से अधिक रुके हैं, उन पर भी यह नियम लागू होगा. यदि उम्र 14 वर्ष से कम है, तो उसके माता-पिता को उसका पंजीकरण सरकार के पास करना होगा. पंजीकरण करने के लिए लोगों को G-325R फॉर्म भरना होगा. फिर सरकारी दफ्तर में जाकर पंजीकरण करना होगा. यदि घर का पता बदला हो, तो 10 दिनों के अंदर सरकार को सूचित करना पड़ेगा. समय सीमा के अंदर जिनका पंजीकरण नहीं होता है, उन पर 5000 डॉलर का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा, जिनके बच्चों का पहले से पंजीकरण हो गया है लेकिन उनकी उम्र 14 वर्ष से कम थी, उन्हें 14 साल के होने के बाद फिर से पंजीकरण करना है. यह नियम उन पर भी लागू होगा जो 11 अप्रैल के बाद अमेरिका गए हैं. इन्हें 30 दिनों के भीतर ही पंजीकरण करना होगा.
क्या हैं नए नियम H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए?
जिनके पास वैध वीजा है, उन्हें G-325R फॉर्म नहीं भरना होगा. उनके पास पहले से मौजूद वैध वीजा के जरिए वे अमेरिका में रह पाएंगे. इनमें H-1B वर्क वीजा, छात्र वीजा और ग्रीन कार्ड शामिल हैं. लेकिन लोगों को हमेशा अपने दस्तावेज़ अपने साथ रखना होगा.
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