इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 2007 में आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों को हिरासत में लिए जाने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी.
आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश सैयद कौसर अब्बास जैदी ने मुशर्रफ के वकीलों के इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया कि उन्हें आज अदालत में व्यक्तिगत रुप से पेश नहीं होने की छूट दी जाए.
अधिकारियों ने बताया कि 69 वर्षीय मुशर्रफ को सुरक्षा कारणों से अदालत में पेश नहीं किया गया. बाद में न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई एक जून तक के लिए स्थगित कर दी.
मुशर्रफ को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्या मामले के अलावा सैन्य अभियान में बलूच नेता अकबर बुगती की मौत मामले में भी गिरफ्तार किया गया है.
पूर्व राष्ट्रपति को मार्च से ही अपमान का सामना करना पड़ रहा है जबसे वह आत्मनिर्वासन के बाद चुनावों में भाग लेने के लिए पाकिस्तान लौटे हैं.
उन्हें उनके फार्महाउस में रखा गया है. उनकी गिरफ्तारी के बाद फार्महाउस को सब-जेल घोषित कर दिया गया है.