ढाका : बांग्लादेश की एक अदालत ने पिछले साल विपक्ष के एक नाकेबंदी कार्यक्रम के दौरान एक दर्जी की हत्या के मामले में अवामी लीग के 8 कार्यकर्ताओं को सजाए मौत सुनाई जबकि 13 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई.
त्वरित सुनवाई न्यायाधिकरण -4 के न्यायाधीश एबीएम निजामुल हम ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘उन्हें (आठ को) उस वक्त तक फांसी से लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए.’’अदालत कक्ष में छ: दोषी कठघरे में मौजूद थे. सजाए मौत वाले दो दोषियों और उम्रकैद की सजा वाले 13 में से 11 दोषियों के खिलाफ सुनवाई उनकी गैर मौजूदगी में की गई.
बांग्लादेश के कानून के तहत निचली अदालतों में सुनाई गई सजाए मौत की समीक्षा उच्च न्यायालय में होना अनिवार्य है. अगर दोषी निचली अदालत के खिलाफ अपील नहीं भी दायर करें तो भी उच्च न्यायालय को उसकी समीक्षा करनी होती है. उल्लेखनीय है कि छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल 9 दिसंबर को विपक्ष के आंदोलन के दौरान पुराने ढाका के बहादुर शाह पार्क क्षेत्र में 24 वर्षीय दर्जी बिश्वजीत दास की हत्या कर दी थी.