टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद समेत तीन आरोपियों को मिली जमानत
Updated at : 15 Jul 2019 5:22 PM (IST)
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लाहौर : आतंक रोधी अदालत ने जमात- उद- दावा के मुखिया हाफिज सईद समेत तीन अन्य को अग्रिम जमानत दे दी. हाफिज को मदरसे के लिए अवैध जमीन का इस्तेमाल करने के मामले में मिली है. एटीसी ने हाफिज सईद, हाफिज मसूद, आमीर हमजा और मलिक जफर को 31 अगस्त तक गिरफ्तारी से छूट दी […]
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लाहौर : आतंक रोधी अदालत ने जमात- उद- दावा के मुखिया हाफिज सईद समेत तीन अन्य को अग्रिम जमानत दे दी. हाफिज को मदरसे के लिए अवैध जमीन का इस्तेमाल करने के मामले में मिली है. एटीसी ने हाफिज सईद, हाफिज मसूद, आमीर हमजा और मलिक जफर को 31 अगस्त तक गिरफ्तारी से छूट दी है. जमानत उन्हें 50,000 रुपये (पाकिस्तानी करंसी) के मुचलके पर दी गयी है.
पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार हाफिज के वकीलों ने दलील दी कि जेयूडी किसी अवैध जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा और इस दलील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट में दायर की गयी याचिका में हाफिज और उसके सात सहयोगियों ने सीटीडी द्वारा दर्ज टेरर फंडिंग के मामले को चुनौती दी है। कोर्ट ने इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
हाफिज की तरफ से दायर याचिका पर सरकारी वकील ने कहा, याचिका का कोई आधार नहीं है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. इस मामले में हाफिज के अलावा मोहम्मद अयुब शेख, जफर इकबाल, सैयद लुकमान अली शाह, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल सलाम, अब्दुल गफ्फार और अब्दुल कुडोस शाहिद को सीटीडी ने आरोपी बनाया है.
गौरतलब है कि पंजाब पुलिस के सीटीडी ने 3 जुलाई को हाफिज सहित उसके 13 नेताओं के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में टेरर फंडिंग के आरोप में 23 एफआईआर दर्ज किये थे पुलिस ने यह दावा किया था टेरर फंडिंग के एफआईआर में जिनका नाम है उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
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