शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, आज सीआईडी के सामने नहीं होंगे पेश

Updated at : 06 Sep 2021 1:11 PM (IST)
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शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, आज सीआईडी के सामने नहीं होंगे पेश

भाजपा ने रविवार को ही कहा था कि भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी 6 सितंबर को पार्टी नेताओं के साथ बांकुड़ा में बैठक करेंगे, जो पूर्व निर्धारित है.

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गयी है. अधिकारी को अब पूछताछ के लिए सीआईडी के सामने आज ही पेश नहीं होना होगा. सीआईडी ने बॉडीगार्ड शुभब्रत चक्रवर्ती की मौत मामले में सोमवार को तलब किया था. इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के ड्राइवर शंभु मैती और उनके करीबी संजीव शुक्ला को भी 7 सितंबर को मौजूद होने का आदेश दिया था.

भाजपा ने रविवार को ही कहा था कि भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी 6 सितंबर को पार्टी नेताओं के साथ बांकुड़ा में बैठक करेंगे, जो पूर्व निर्धारित है. भाजपा ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे. रविवार को पार्टी दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी सोमवार को सीआईडी के सामने पेश नहीं हो पायेंगे.

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उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि जहां तक मुझे पता है कि शुभेंदु अधिकारी सोमवार को बांकुड़ा में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे. बता दें कि 2018 में शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड शुभब्रत चक्रवर्ती ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी पुलिस बैरक में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. उस समय मामले की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने घटना को खुदकुशी बताते हुए केस बंद कर दिया था.

इस साल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बॉडीगार्ड शुभब्रत चक्रवर्ती की पत्नी ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में मामला दर्ज कराया. बाद में इस केस को सीआईडी को सौंप दिया गया, अब इस मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने शुभेंदु अधिकारी को तलब किया था.

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बता दें कि एक समय ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये. इसके बाद उनकी ममता से दूरियां बढ़ती गयीं. भाजपा का कहना है कि ममता के इशारे पर ही शुभेंदु अधिकारी को फंसाने के लिए इस मामले को दुबारा खोला गया है. जब एक बार जांच में पुलिस ने मामले को बंद कर दिया था तो फिर से उसे खोलने का क्या मतलब है.

Posted By: Amlesh Nandan.

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