Indian Railway : श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में जौनपुर की कोर्ट ने दो आतंकियों को दोषी करार दिया

Published by : अनुज शर्मा Updated At : 22 Dec 2023 7:40 PM

विज्ञापन

यह घटना श्रमजीवी कांड के नाम से जानी जाती है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 62 लोग घायल हो गए थे. यह आतंकवादियों द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध था.

विज्ञापन

लखनऊ : श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में जौनपुर की एक अदालत ने आतंकवादियों को दोषी करार दिया है. जौनपुर के जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडे का कहना है, ”आरोपियों को दोषी करार दिया गया. मामला 28 जुलाई 2005 का है, यह घटना श्रमजीवी कांड के नाम से जानी जाती है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 62 लोग घायल हो गए थे. यह आतंकवादियों द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध था. इस मामले में कुल पांच आरोपी थे. दो के लिए मौत की सजा की घोषणा की गई थी, एक मुठभेड़ में मारा गया था और दो को आज दोषी घोषित किया गया.”

विज्ञापन
अनुज शर्मा

लेखक के बारे में

By अनुज शर्मा

Senior Correspondent

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola