जयनगर में खनन विभाग का छापा, पांच ट्रैक्टर जब्त, बालू घाटों की नहीं हुई नीलामी, फिर भी हो रही अवैध सप्लाई

Updated at : 20 Feb 2022 10:02 PM (IST)
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जयनगर में खनन विभाग का छापा, पांच ट्रैक्टर जब्त, बालू घाटों की नहीं हुई नीलामी, फिर भी हो रही अवैध सप्लाई

jharkhand news: कोडरमा के खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न बालू घाटों पर छापामारी की. इस दौरान 5 ट्रैक्टर को जब्त करते हुए उसके चालकों को भी गिरफ्तार किया है. जयनगर थाना क्षेत्र के किसी भी बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है, इसके बावजूद बालू की अवैध आपूर्ति हो रही है.

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Jharkhand news: कोडरमा के जिला खनन पदाधिकारी दारोगा राय के नेतृत्व में खनन विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को जयनगर थाना के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी अभियान चलाया. इस दौरान अवैध रूप से बिना चालान के बालू उठाव करते हुए पांच ट्रैक्टर, 9 बेलचा और 2 कढ़ाई को जब्त किया गया. वहीं, चालकों को भी गिरफ्तार किया गया. पांचों ट्रैक्टरों को अलग-अलग जगह में छापामारी कर जब्त किया गया है.

जिला खनन पदाधिकारी ने दर्ज कराया मामला

जयनगर के कस्तूरबा गांधी स्कूल के नजदीक 25 घन फुट बालू लदे ट्रैक्टर और चालक विनय मांझी को गिरफ्तार किया गया. वहीं, बराकर नदी योगियाटिल्हा के समीप 125 घनफुट बालू लदे ट्रैक्टर और चालक दिनेश यादव, निमाडीह घाट के समीप 100 घनफुट बालू लदे ट्रैक्टर व चालक मुकेश कुमार, केशो नदी बासडीह के नजदीक 25 घनफुट बालू लदे ट्रैक्टर व चालक रोहित कुमार यादव, केशो नदी चदरा पिपराडीह के नजदीक 25 घनफुट बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करते हुए चालक नीलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया. मामले को लेकर जिला खनन पदाधिकारी दारोगा राय ने प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर जयनगर थाना में आवेदन दिया है.

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बालू का अवैध उठाव

आवेदन में डीएमओ ने कहा है कि जयनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर अवैध ढंग से बालू खनिज का उठाव करते हुए 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया. आवेदन में यह भी कहा गया है कि वर्तमान समय में जयनगर थाना क्षेत्र के किसी भी बालू घाट की नीलामी नहीं की गई है. इससे स्पष्ट है कि उक्त बालू का अवैध रूप से उठाव कर परिवहन किया जा रहा है. बालू एक खनिज है जिसकी चोरी सरकारी संपत्ति एवं स्वामित्व की चोरी है. ऐसे में उक्त वाहनों के मालिक और चालकों के विरुद्ध झारखंड मिनरल अधिनियम 2017 के नियम 13 एवं झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 54 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें.

Posted By: Samir Ranjan.

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