शुभेंदु के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर 28 तक रोक
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :11 Jun 2024 10:55 PM (IST)
विज्ञापन

न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने 24 मई को इस मामले में पुलिस कार्रवाई पर 10 जून तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था. सोमवार को अंतरिम रोक की अवधि समाप्त हो गयी. इसके बाद मंगलवार को यह मामला न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच में सुनवाई के लिए आया, जहां न्यायाधीश ने आखिरकार रोक को 28 जून तक बढ़ा दिया.
विज्ञापन
कोलकाता.
कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी. रोक पिछले महीने कोलाघाट में उनके आवास पर देर रात की छापेमारी के मामले में लगायी गयी है. पुलिस ने मई में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट स्थित शुभेंदु अधिकारी के किराये के आवास पर देर रात तक छापेमारी की थी. शुभेंदु अधिकारी ने इस कार्रवाई को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की सिंगल-जज बेंच में चुनौती दी थी. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने 24 मई को इस मामले में पुलिस कार्रवाई पर 10 जून तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था. सोमवार को अंतरिम रोक की अवधि समाप्त हो गयी. इसके बाद मंगलवार को यह मामला न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच में सुनवाई के लिए आया, जहां न्यायाधीश ने आखिरकार रोक को 28 जून तक बढ़ा दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी. 24 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान शुभेंदु अधिकारी के वकील ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बीच विपक्ष के नेता को परेशान करने के लिए देर रात पुलिस की कार्रवाई जान-बूझकर की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




