शुभेंदु के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर 28 तक रोक
Updated at : 11 Jun 2024 10:55 PM (IST)
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न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने 24 मई को इस मामले में पुलिस कार्रवाई पर 10 जून तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था. सोमवार को अंतरिम रोक की अवधि समाप्त हो गयी. इसके बाद मंगलवार को यह मामला न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच में सुनवाई के लिए आया, जहां न्यायाधीश ने आखिरकार रोक को 28 जून तक बढ़ा दिया.
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कोलकाता.
कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी. रोक पिछले महीने कोलाघाट में उनके आवास पर देर रात की छापेमारी के मामले में लगायी गयी है. पुलिस ने मई में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट स्थित शुभेंदु अधिकारी के किराये के आवास पर देर रात तक छापेमारी की थी. शुभेंदु अधिकारी ने इस कार्रवाई को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की सिंगल-जज बेंच में चुनौती दी थी. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने 24 मई को इस मामले में पुलिस कार्रवाई पर 10 जून तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था. सोमवार को अंतरिम रोक की अवधि समाप्त हो गयी. इसके बाद मंगलवार को यह मामला न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच में सुनवाई के लिए आया, जहां न्यायाधीश ने आखिरकार रोक को 28 जून तक बढ़ा दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी. 24 मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान शुभेंदु अधिकारी के वकील ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बीच विपक्ष के नेता को परेशान करने के लिए देर रात पुलिस की कार्रवाई जान-बूझकर की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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