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चार वर्षीय बेटे की हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद

चार वर्षीय मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है

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मृत बच्चे की मां ने अपने पति के खिलाफ की थी शिकायत

हुगली. चार वर्षीय मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. मामला गोघाट थाना क्षेत्र के कुमारगंज इलाके का है. 17 मार्च 2017 को यह घटना हुई थी. आरामबाग अदालत के न्यायाधीश किशन कुमार अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया. जानकारी के अनुसार, 18 मार्च 2017 को मृत बच्चे की मां राखी पाल ने गोघाट थाना में अपने पति मंटू पाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

गत 27 मार्च, को अदालत ने आरोपी मंटू पाल को दोषी करार दिया और शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा उसे सुनायी गयी. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता विकाश राय ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान 11 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. जिसके आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया. हालांकि, आरोपी पक्ष के वकील संग्राम सरकार का कहना है कि मंटू पाल को 14 साल की सजा दी गयी 0है, न कि आजीवन कारावास. उन्होंने दावा किया कि मामले की व्याख्या गलत की गयी है और वह उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.

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