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राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से किया संविधान के अनुच्छेद 167 का अनुपालन करने का अनुरोध

Updated at : 11 Sep 2024 1:24 AM (IST)
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राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से किया संविधान के अनुच्छेद 167 का अनुपालन करने का अनुरोध

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से संविधान के अनुच्छेद 167 (सी) का अनुपालन करने का अनुरोध किया है.

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संवाददाता, कोलकाता

आरजी कर कांड को लेकर एक बार फिर नबान्न और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बन गयी है. रविवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कैबिनेट की आपात बैठक बुलाने को कहा था. अब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से संविधान के अनुच्छेद 167 (सी) का अनुपालन करने का अनुरोध किया है. इससे पहले बांग्लादेश के हालात पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य से रिपोर्ट मांगी थी. संविधान का अनुच्छेद 167 राज्यपाल को किसी भी निर्णय के बारे में सूचित करने में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है. अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के बीच संपर्क का कार्य करते हैं. किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे. इसके अलावा अगर राज्यपाल चाहें, तो किसी भी मामले पर विचार के लिए कैबिनेट को भेज सकता है, जिस पर मंत्री ने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन कैबिनेट ने उस पर विचार नहीं किया है.

आरजी कर कांड को एक महीने हो गये हैं. जांच सीबीआइ कर रही है. इस बीच अपराजिता बिल विधानसभा में पारित किया गया. इसे राज्यपाल के पास भेजा गया. लेकिन राजभवन की ओर से बताया गया कि राज्यपाल इस बिल पर अपनी सहमति नहीं दे सकते, क्योंकि बिल के साथ कोई जरूरी तकनीकी रिपोर्ट नहीं है. राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने विगत शुक्रवार को राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया. इसके बाद रविवार शाम को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से संपर्क कर तुरंत कैबिनेट बैठक बुलाने को कहा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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