कोलकाता. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने एक निजी स्टील और सीमेंट निर्माण कंपनी से जुड़े बैंक लोन की धोखाधड़ी के मामले में एक सरकारी बैंक के पूर्व व सेवानिवृत्त सीएमडी (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक) को गत शुक्रवार को नयी दिल्ली से गिरफ्तार किया. आरोपी का नाम सुबोध कुमार गोयल है. उनपर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करते समय आरोपी कंपनी को फायदा पहुंचाया. यानी उचित दस्तावेजों की जांच के बगैर आरोपी कंपनी को करीब 1,400 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी देने में मदद की. कथित तौर पर, गोयल के जरिये कंपनी के प्रमुख संजय सुरेखा को लगभग 1,400 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था. ऋण देते समय आवश्यक दस्तावेजों और कागजी कार्रवाई की जांच नहीं की गयी थी. बैंक के सेवानिवृत्त सीएमडी गोयल को अवैध रूप से इतनी बड़ी राशि का ऋण उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इडी का दावा है कि उन्होंने ऋण वितरित करते समय निर्धारित न्यूनतम नियमों का पालन नहीं किया. जांच में यह भी पता चला कि सीमेंट और स्टील निर्माण कंपनी को करोड़ों का ऋण मिलने के बाद उस कंपनी के प्रमुख ने कई शेल कंपनियां खोलीं. आरोप है कि उक्त शेल कंपनियों के जरिये ऋण की राशि को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया.
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