10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पश्चिम बंगाल के हांसखाली में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में तृणमूल नेता के बेटे समेत 3 को उम्रकैद

Crime News West Bengal: पश्चिम बंगाल में 3 साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अदालत ने 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इस मामले में पिछले महीने 9 लोगों को दोषी करार दिया गया था. कोर्ट ने मुख्य आरोपी के पिता को भी 5 साल की सजा सुनायी है.

Crime News West Bengal: पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता के बेटे समेत 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. नदिया जिले के हांसखाली में वर्ष 2022 में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को 9 दोषियों में से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. चोटों के कारण लड़की की बाद में मौत हो गयी थी.

3 लोग सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के दोषी

रानाघाट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने ब्रजगोपाल गोआली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 14 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने, आपराधिक साजिश रचने और सबूत नष्ट करने का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है.

सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी के पिता को भी 5 साल की सजा

अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजगोपाल गोआली के पिता समरेंद्र गोआली को भी 5 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है. बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि इनमें से एक दोषी घटना के समय नाबालिग था. उसे एक वर्ष तक अच्छा आचरण बनाये रखने की शर्त के साथ 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया.

आपराधिक धमकी सहित अन्य अपराध करने वालों को मिली कम सजा – वकील

बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि इस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी जायेगी. वकील ने बताया कि बाकी दोषियों को आपराधिक साजिश, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक धमकी सहित अन्य अपराधों के लिए कम कारावास की सजा दी गयी है.

बंगाल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Crime News West Bengal: टीएमसी नेता के बेटे की बर्थ डे पार्टी में हुआ था सामूहिक दुष्कर्म

सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत स्तर के नेता के बेटे की जन्मदिन की पार्टी के दौरान 4 अप्रैल 2022 को 14 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था. लड़की बीमार पड़ गयी और अगले दिन उसकी मौत हो गयी. आरोपियों के कथित दबाव में जल्दबाजी में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म पर खूब चला था आरोप-प्रत्यारोप का दौर

इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया और विपक्षी दलों और सत्ताधारी दल के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा था.

अनिंद्य दास ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका

वकील अनिंद्य दास ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की मांग की थी. उन्होंने इस बात पर चिंता जतायी थी कि सत्ताधारी पार्टी के नेता के बेटे की संलिप्तता निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकती है.

इसे भी पढ़ें

2022 के हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म मामले में नौ दोषी करार

नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में छह अरेस्ट

बशीरहाट : घर में घुसकर गर्भवती महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म

रेप पीड़िता का सहपाठी गिरफ्तार, जंगल में जबरदस्ती करने का किया था प्रयास

Mithilesh Jha
Mithilesh Jha
प्रभात खबर में दो दशक से अधिक का करियर. कलकत्ता विश्वविद्यालय से कॉमर्स ग्रेजुएट. झारखंड और बंगाल में प्रिंट और डिजिटल में काम करने का अनुभव. राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विषयों के अलावा क्लाइमेट चेंज, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ग्रामीण पत्रकारिता में विशेष रुचि. प्रभात खबर के सेंट्रल डेस्क और रूरल डेस्क के बाद प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर काम. वर्तमान में झारखंड हेड के पद पर कार्यरत.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel