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2022 के हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म मामले में नौ दोषी करार

सत्ताधारी पार्टी के एक पंचायत नेता के बेटे की जन्मदिन पार्टी के दौरान चार अप्रैल 2022 को 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी.

आज सजा का एलान करेगी अदालत राणाघाट. अदालत ने नदिया जिले के हांसखाली में 2022 में एक किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को नौ लोगों को दोषी करार दिया. बाद में किशोरी की मौत हो गयी थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंपा था. राणाघाट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) न्यायालय ने मामले में नौ लोगों को दोषी करार देते हुए कहा कि सजा मंगलवार को सुनायी जायेगी. सत्ताधारी पार्टी के एक पंचायत नेता के बेटे की जन्मदिन पार्टी के दौरान चार अप्रैल 2022 को 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी. किशोरी बीमार पड़ गयी और अगले दिन उसकी मौत हो गयी. आरोपी के दबाव में आकर जल्दबाजी में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था. इस घटना के कारण लोगों ने आक्रोश जताया और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले थे. पंचायत नेता के बेटे ब्रजगोपाल गोआली के अलावा प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मल्लिक पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 376 डीए के तहत 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. शेष छह आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किये गये थे. तीन मुख्य आरोपियों पर भी आइपीसी की धाराएं लगायी गयी थीं.

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