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सुखेंदु पर कार्रवाई नहीं, राज्य ने हाइकोर्ट में दिया आश्वासन

Updated at : 20 Aug 2024 11:28 PM (IST)
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सुखेंदु पर कार्रवाई नहीं, राज्य ने हाइकोर्ट में दिया आश्वासन

तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय के अधिवक्ता और राज्य सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि वे उस मुद्दे पर एक समझौते पर पहुंच गये हैं, जिसमें राय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर मांग की थी कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआइ कोलकाता पुलिस आयुक्त को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करे.

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कोलकाता.

तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय के अधिवक्ता और राज्य सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि वे उस मुद्दे पर एक समझौते पर पहुंच गये हैं, जिसमें राय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर मांग की थी कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआइ कोलकाता पुलिस आयुक्त को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करे.

इस पर राज्य के वकील ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर राय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने कहा कि वह इस संबंध में बुधवार को एक आदेश पारित करेंगे, जब श्री राय सोशल मीडिया पोस्ट हटा देंगे और राज्य इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि वह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा.

राज्य के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि आदेश पारित होने से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल के राज्यसभा सदस्य के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी. इस बीच, हाइकोर्ट में सुनवाई के बाद श्री राय ने अपना विवादित पोस्ट हटा दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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