सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20 वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Sep 2019 2:20 AM
हुगली : 15 वर्षीया किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के तीन दोषियों को अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनायी. इसके साथ ही तीन लाख रुपये जुर्माना देने का निर्देश दिया. यह सजा चुंचुड़ा के सेकंड सेशन कोर्ट के न्यायधीश मानस सान्याल ने सुनायी. सरकारी वकील विद्युत राय चौधरी ने बताया के छह […]
हुगली : 15 वर्षीया किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के तीन दोषियों को अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनायी. इसके साथ ही तीन लाख रुपये जुर्माना देने का निर्देश दिया. यह सजा चुंचुड़ा के सेकंड सेशन कोर्ट के न्यायधीश मानस सान्याल ने सुनायी. सरकारी वकील विद्युत राय चौधरी ने बताया के छह साल के बाद यह सजा सुनायी गयी है.
26 मार्च 2013 को चंडीतला के वरीज हाटीगांव के 15 वर्षीया नाबालिग एक दवा दुकान में दवा खरीदने गयी थी. इसी दौरान मारुति वैन से कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस घटना में पुलिस ने रिंबक चौधरी, देवजीत घोष और राहुल बोलेल को गिरफ्तार किया. मामला चलने के दौरान किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी. परिवार के लोगों, चिकित्सक और जांच अधिकारी के बयान के आधार पर चार्ज सीट गठन किया गया.
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