राज्य में मतदाता सूची से कटेंगे 50 हजार भगोड़ों के नाम

Updated at : 06 Mar 2019 12:39 AM (IST)
विज्ञापन
राज्य में मतदाता सूची से कटेंगे 50 हजार भगोड़ों के नाम

मतदाता सूची से नाम काटने से पहले दिया जायेगा नोटिस निर्धारित स्थान और समय पर आने को कहा जायेगा हाजिर होने पर पुलिस करेगी गिरफ्तार कोलकाता : चुनाव आयोग के निर्देश पर विभिन्न जिला प्रशासन ने गैरजमानती वारंट के आरोपी 50 हजार भगोड़ों के नाम मतदाता सूची से काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. […]

विज्ञापन

मतदाता सूची से नाम काटने से पहले दिया जायेगा नोटिस

निर्धारित स्थान और समय पर आने को कहा जायेगा

हाजिर होने पर पुलिस करेगी गिरफ्तार

कोलकाता : चुनाव आयोग के निर्देश पर विभिन्न जिला प्रशासन ने गैरजमानती वारंट के आरोपी 50 हजार भगोड़ों के नाम मतदाता सूची से काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हाल में चुनाव आयोग के पदाधिकारियों ने राज्य के विभिन्न जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की थी.

बैठक में यह तथ्य सामने आया है कि 31 जनवरी तक लगभग एक लाख गैरजमानती वारंट का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है. इनमें लगभग 50 हजार गैरजमानती वारंट लंबे समय से लंबित हैं. चूंकि अारोपी की खोज नहीं हो पायी है, इस कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.

यह सूचना मिलने के बाद चुनाव अायोग ने 50 हजार लंबित गैरजमानती वारंट के मामले में आरोपियों के नाम मतदाता सूची से काटने का निर्देश दिया है. चुनाव अायोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने भगोड़ों के नाम मतदाता सूची से काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह प्रक्रियाा प्रस्तावित लोकसभा चुनाव से पहले समाप्त होने की उम्मीद है.

मतदाता सूची में संशोधन के नियम के अनुसार, जिला प्रशासन की ओर से पहले गैरजमानती वारंट के आरोपी व्यक्ति के आवास के पते पर नोटिस भेजा जायेगा. उसे यह सूचना दी जायेगी कि उनका नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है. नोटिस में सुनवाई का दिन निर्धारित किया जायेगा. यदि सुनवाई के दिन आरोपी नहीं पहुंचता है, तो उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जायेगा और यदि अारोपी सुनवाई के दौरान पहुंचता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola