कोलकाता : ठगी मामले से भाजपा नेता मुकुल राय का नाम हटाने संबंधी दर्ज नौ मामलों की सुनवाई कलकत्ता हाइकोर्ट में पूरी हो गयी. सोमवार को न्यायाधीश शिवकांत प्रसाद ने फैसला सुरक्षित रखा. इसमें और दो शिकायतों के मामले विचाराधीन हैं.
उनकी सुवनाई पूरी होने के बाद सभी मामलों पर फैसला एकसाथ दिया जायेगा. आरोप है कि मुकुल राय के रेल मंत्री रहने के दौरान उनके साले सूजन राय ने रेल में नौकरी देने के नाम पर कई बेरोजगारों से पैसे लिए थे. इस आरोप में मुकुल राय का नाम भी जुड़ गया. बीजपुर थाने में पहले चरण की नौ शिकायतों के आधार पर एफआइआर में मुकुल राय का नाम आया.
उक्त एफआइआर से अपना नाम हटाने के लिए मुकुल राय ने कलकत्ता हाइकोर्ट में आवेदन किया. बाद में दो और एफआइआर में अपना नाम मुकुल राय ने पाया. उन एफआइआर से भी अपना नाम हटाने के लिए उन्होंने मामला दायर किया था.
