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रेरा दरकिनार, रियल एस्टेट एक्ट किया लागू

कोलकाता : केंद्र सरकार ने बिल्डरों की मानमानी पर शिकंजा कसने के लिए रियल एस्टेट रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट ऐक्ट (रेरा) कानून बनाया था. लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने इस एक्ट को जोर का झटका धीरे से दिया है. बंगाल सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अपना अलग कानून तैयार कर नोटिफिकेशन भी […]

कोलकाता : केंद्र सरकार ने बिल्डरों की मानमानी पर शिकंजा कसने के लिए रियल एस्टेट रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट ऐक्ट (रेरा) कानून बनाया था. लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने इस एक्ट को जोर का झटका धीरे से दिया है. बंगाल सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अपना अलग कानून तैयार कर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. केंद्र की ओर से बीते साल लागू किये गये रेरा कानून में भी राज्य सरकारों को अपनी ओर से इसमें कुछ बदलाव करने की अनुमति दी गई है.
फ्लैट खरीदारों के लिए काम करने वाले सिटिजंस ग्रुप फोरम फॉर पीपपल्स कलेक्टिव अफर्ट्स के अभय उपाध्याय ने कहा कि यह हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि आखिर पश्चिम बंगाल को अपना नया कानून लाने की क्या जरूरत थी. पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेग्युलेशन एक्ट के जरिये डिवेलपर्स को मदद करने की तैयारी है. अन्य सभी राज्यों ने रेरा को स्वीकार किया है.
रेरा को कई संसदीय समितियों की ओर से स्क्रूटनी किये जाने और यहां तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से भी इसे बनाये रखने का फैसल दिया गया था. इसके बाद ही तमाम राज्यों ने रेरा को स्वीकार किया है.
आवास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के कानून को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी. इसकी वजह यह है कि ऐसे ही मामलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लागू एक्ट अस्तित्व में है. संविधान के सेक्शन 254 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी मसले पर राज्य सरकार का एक्ट केंद्रीय कानून से समानता रखता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से लागू नियम ही माना जायेगा.
Prabhat Khabar Digital Desk
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