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सूची में शामिल 14 मिलों में से बाकी तीन को आज बंद किया जायेगा

जिलाशासक के आदेश के आलोक में कार्रवाई के तहत मिलों को सील किया गया आसनसोल/रूपनारायणपुर : जिलाशासक शशांक सेठी के निर्देश पर बुधवार को बाराबनी प्रखण्ड में 11 अवैध शॉ मिलों को बंद कर सील कर दिया गया. स्थानीय बीडीओ सुरजीत घोष और वन विभाग के आसनसोल रेंज के रेंजर अरूप राय के नेतृत्व में […]

जिलाशासक के आदेश के आलोक में कार्रवाई के तहत मिलों को सील किया गया

आसनसोल/रूपनारायणपुर : जिलाशासक शशांक सेठी के निर्देश पर बुधवार को बाराबनी प्रखण्ड में 11 अवैध शॉ मिलों को बंद कर सील कर दिया गया. स्थानीय बीडीओ सुरजीत घोष और वन विभाग के आसनसोल रेंज के रेंजर अरूप राय के नेतृत्व में सुबह से ही बाराबनी प्रखण्ड में यह अभियान चला. वन विभाग की सूची के आधार पर बाराबनी में कुल 14 शॉ मिल अवैध हैं.
ग्यारह शॉ मिलों पर बुधवार को कार्रवाई हुई. बाकी बचे तीन पर आज कार्रवाई होगी. जो शॉ मिल खुले थे, उनमें मशीनों को चेन से बांधकर ताला मारकर सील कर दिया गया. इस अभियान की सूचना पाकर मिल मालिक मिल बंद करके भाग गए, उनकी मिल के मुख्य गेट पर ताला मारकर सील कर दिया गया और सील करने का नोटिस चिपका दिया गया. इस कार्य में कहीं से भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ.
जिले में अवैध रूप से चल रहे 31 शॉ मिलों को बंद करने का आदेश बीते शुक्रवार को जिला शासक शशांक सेठी ने जारी किया था. 31 में से कुल 14 शॉ मिल अकेले बराबनी प्रखण्ड में स्थित है. इसी आदेश के आलोक में बुधवार को कार्रवाई हुई.
सनद रहे कि पिछले कुछ माह से पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत लगातार जिलाशासक को मिल रही थी. इन शिकायतों को लेकर जिलाशासक श्री सेठी ने शुक्रवार को समीक्षात्मक बैठक की. बैठक में यह बात उभर कर सामने आई कि पेड़ो की अवैध कटाई की खपत स्थानीय शॉ मिल में होने के कारण यह अवैध कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है.
जिसके उपरांत जिले की शॉ मिलों की सूची मंगाई गई. इस सूची में 31 शॉ मिल ऐसे पाए गए, जो सरकारी नियमों का उलंघन करके चल रहे है. वेस्ट बंगाल शॉ मिल एंड अदर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज रूल 1982 के तहत मिल मालिकों ने डीएफओ से अनुमति नहीं लिया है. बगैर डीएफओ की अनुमति के यह मिल नहीं चल सकती है. इस नियम के उलंघन के आरोप में इन मिलों को बंद करने के लिए सभी विभागों को कड़ाई से निपटने का आदेश दिया गया.
आसनसोल और दुर्गापुर नगर निगम प्रशासन के साथ जिले के सभी आठ प्रखण्ड के बीडीओ को कहा गया कि सूची में शामिल उनके क्षेत्र में जो भी शॉ मिल हैं, उनका ट्रेड लाइसेंस रिन्युअल न किया जाए, यदि रिन्युअल हो गया है तो उसे रद्द कर दिया जाए. बिजली विभाग को इन मिलों का बिजली कनेक्शन काटने और डीएफओ को इन मिलों में छापामारी कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जिलाशासक श्री सेठी ने कहा कि अवैध सभी शॉ मिल को आगामी एक सप्ताह के अंदर बंद कर दिया जाएगा.
बाराबनी की 14 मिल सूची में शामिल
बंद की सूची में शामिल 31शॉ मिलों में अकेले बाराबनी प्रखण्ड की 14 मिल का नाम है. गौरांडी में स्थित कंचन कर्मकार की मिल, पानुड़िया हाकिमपाड़ा में स्थित बंगाल शॉ मिल, बिंदुडी में स्थित उज्जवल शॉ मिल, गौरांडी बसस्टैंड पानुड़िया में स्थित मां फर्नीचर एंड टिम्बर, पानुड़िया बाजार में स्थित साव एंड मंडल टिम्बर, दोमुहानी में स्थित उदय मंडल शॉ मिल, चंदन हालदार शॉ मिल, रुणाकुड़ा घाट में स्थित आशुतोष मंडल शॉ मिल, पानुड़िया में स्थित मृत्युंजय मंडल शॉ मिल, गौरांग मंडल शॉ मिल, घाघरबुड़ी शॉ मिल, पारुलबेड़िया में स्थित भगीरथ मंडल शॉ मिल, आनंद मंडल शॉ मिल, गौरांडी में स्थित परिमल चटर्जी शॉ मिल, श्यामल दास शॉ मिल, पूना शॉ मिल के साथ दुर्गापुर में सागरभांगा जेएल एवेन्यू में स्थित केएल शर्मा शॉ मिल, अशोक फर्नीचर, गोसाईंनगर में स्थित सोमा इन्टरप्राइसेस, अमराई पुबांचल में स्थित एस्सार शॉ मिल, विधाननगर में स्थित राय चौधरी टिम्बर सप्लायर, शंकरपुर में स्थित जैसवाल टिम्बर हाऊस, बीसी शॉ मिल, अमराई में स्थित जाकिर हुसैन शॉ मिल, इच्छापुर फरीदपुर में स्थित कालीमाता शॉ मिल, जयमां काली शॉ मिल, सर्पीमोड़ फरीदपुर स्थित मां मनसा फर्नीचर, कालिकापुर फरीदपुर में स्थित निताई सामंत शॉ मिल, सकतोड़िया में स्थित राजेन्द्र नोनिया शॉ मिल, नियामतपुर में स्थित रतन पटेल शॉ मिल और जबुना में स्थित एसआर शॉ मिल (न्यू) को बंद करने आदेश जारी किया गया है.
एक साल पूर्व जारी हुआ था बंद करने का नोटिस
डीएफओ मिलन मंडल ने बताया कि सरकारी नियमों का उलंघन कर जिले में चलने वाली ऊक्त शॉ मिल मालिकों को एक वर्ष पूर्व मिल बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया था. मिल मालिकों ने नोटिस की अनदेखी की. जिसके उपरांत जिलाशासक ने शुक्रवार को बैठक में सभी मिलों को बंद करने की दिशा में कड़ाई से कार्रवाई करने का आदेश दिया है. आदेश के आलोक में सभी मिलों में छापामारी की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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