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अब नामांकन नहीं कराने पर वापस की जायेगी पूरी राशि, यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी, संस्थानों का जारी किया गाइड लाइन
आसनसोल : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थानों में नामांकन के समय राशि वापसी के संबंध में गाइड लाइन जारी कर की है. यूजीसी के सचिव ने इसे सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा संस्थानों के लिए आवश्यक बताया है. यूजीसी सचिव प्रो. रजनीश जैन के अनुसार कई विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की शिकायत के […]
आसनसोल : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थानों में नामांकन के समय राशि वापसी के संबंध में गाइड लाइन जारी कर की है. यूजीसी के सचिव ने इसे सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा संस्थानों के लिए आवश्यक बताया है. यूजीसी सचिव प्रो. रजनीश जैन के अनुसार कई विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की शिकायत के बाद यूजीसी ने गाइड लाइन जारी की है. इसके तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों द्वारा किसी भी वर्ग या कोर्स में नामांकन की अंतिम तिथि से 15 दिन पहले अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें सौ प्रतिशत राशि वापस करनी होगी.
इसी प्रकार नामांकन की अंतिम तिथि जारी रहने के 15 दिन से कम समय में नाम वापस लेने पर विद्यार्थी को 90 फीसदी राशि वापस की जायेगी. नामांकन की अंतिम तिथि जारी किये जाने के 15 दिन या कम समय में नाम वापस लेने पर 80 फीसदी राशि वापस होगी.
नामांकन की अंतिम तिथि से 15 दिन से अधिक तथा 30 दिन से कम समय पर नाम वापस लेने पर 50 फीसदी राशि वापस होगी, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि से 30 दिनों के बाद नामांकन वापस लेने पर कोई राशि वापस नहीं की जायेगी.
प्रमाण पत्र लेने के संबंध में भी जारी निर्देश
यूजीसी ने छात्रो से नामांकन के समय प्रमाण पत्र लेने तथा जमा करने के संबंध मं भी निर्देश जारी किया है. इसके तहत कोई भी संस्थान छात्रों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे- मार्क्स शीट, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या अन्य कोई मूल दस्तावेज जमा करने के लिए अब नहीं कहेगा. लेकिन इन सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा. प्रवेश के समय छात्रों की उपस्थिति में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा और उसकी प्रमाणिकता के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर छाया प्रति रखते हुए मूल प्रमाण पत्र वापस कर देगा.
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