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पंचायत बोर्ड गठन पर डीएम ने जारी किया निर्देश

आसनसोल : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत बोर्ड गठन की तारीख निर्धारित कर जिलाशासक सह जिला पंचायत चुनाव अधिकारी को पत्र जारी किया. पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्रालय के विशेष सचिव द्वारा बोर्ड गठन लेकर जारी आदेश में 13 सितंबर से 26 सितंबर तक […]

आसनसोल : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत बोर्ड गठन की तारीख निर्धारित कर जिलाशासक सह जिला पंचायत चुनाव अधिकारी को पत्र जारी किया. पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्रालय के विशेष सचिव द्वारा बोर्ड गठन लेकर जारी आदेश में 13 सितंबर से 26 सितंबर तक ग्राम पंचायत सदस्यों की पहली बैठक कर बोर्ड गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. पंचायत समिति के लिए 18 सितंबर से 28 सितंबर और जिला परिषद के बोर्ड गठन के लिए 20 सितंबर से 28 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है.
सनद रहे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 33 फीसदी सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज करने का मामला सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन होने के कारण निर्विरोध जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के जीत का प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी गयी थी.
इसके साथ ही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में भी यदि एक भी सीट निर्विरोध है तो उस स्थिति में वहां भी बोर्ड गठन करने पर रोक लगा दी गयी थी. जहां सभी सीटों पर मुकाबला हुआ था. उस स्थिति में ही वहां बोर्ड गठन करने की तिथि निर्धारित की गयी थी. जिसके तहत पश्चिम बर्दवान जिला में सिर्फ ग्राम पंचायतों पर ही बोर्ड गठन की प्रक्रिया पूरी हुयी थी. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने पर वहां दोनों बोर्ड का कार्य बीडीओ को दे दिया गया था. जिला परिषद की जिम्मेदारी जिला शासक को सौंपी गयी थी.
सर्वोच्च न्यायालय से मामले में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय आने के बाद सरकार ने निर्विरोध जीत दर्ज करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र वितरण करने का आदेश जारी किया. प्रमाणपत्र वितरण होने के बाद बोर्ड गठन करने की तिथि निर्धारित कर सभी जिलाशासक सह जिला पंचायत चुनाव अधिकारी को पत्र भेजा गया.

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