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जेबीसीसीआइ में शामिल हो सकती है इंटक

आसनसोल : इंटक मामले को लेकर बउधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को कोर्ट में दो मामलों की सुनवाई हुई. पहले केस में इंटक रेड्डी गुट तथा राजेन्द्र गुट को जेबीसीसीआइ से अलग रखने तथा वेज बोर्ड -10 में इंटक की सीट छह से घटाकर चार किये जाने का मामला था. इस […]

आसनसोल : इंटक मामले को लेकर बउधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को कोर्ट में दो मामलों की सुनवाई हुई. पहले केस में इंटक रेड्डी गुट तथा राजेन्द्र गुट को जेबीसीसीआइ से अलग रखने तथा वेज बोर्ड -10 में इंटक की सीट छह से घटाकर चार किये जाने का मामला था. इस बाबत इंटक के राष्ट्रीय महासचिव राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस केस को डिसमिस करते हुए इंटक पर लगायी रोक हटा दी है.
इससे अब कोल इंडिया की सभी कमेटी में इंटक का प्रतिनिधित्व का रास्ता साफ हो गया है. यह तिहासिक फैसला कोल इंडिया के सवा तीन लाख कोयला मजदूर तथा दो लाख ठेका मजदूर के परिवार की जीत है. इसके साथ ही न्यायालय ने सलाना बोनस के सवाल पर ददई दूबे द्वारा दर्ज कंटेप्ट ऑफ कोर्ट को भी खारिज कर दिया है. इंटक विवाद का निबटारा अब आगामी सात जनवरी, 2019 कीसुनवाई में होगा.

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