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कोलकाता : अभिनेत्री सोनिका सिंह चौहान की मौत का मामला, अभिनेता विक्रम की बढ़ीं मुश्किलें

Updated at : 14 Feb 2019 3:13 AM (IST)
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कोलकाता : अभिनेत्री सोनिका सिंह चौहान की मौत का मामला, अभिनेता विक्रम की बढ़ीं मुश्किलें

कोलकाता : बांग्ला फिल्मों के अभिनेता विक्रम चट्टोपाध्याय की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. अभिनेत्री सोनिका सिंह चौहान की मौत के मामले से छूट हासिल करने के लिए विक्रम की याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश शिवकांत प्रसाद ने बुधवार को अभिनेता की याचिका खारिज की. जानकारी के अनुसार, […]

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कोलकाता : बांग्ला फिल्मों के अभिनेता विक्रम चट्टोपाध्याय की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. अभिनेत्री सोनिका सिंह चौहान की मौत के मामले से छूट हासिल करने के लिए विक्रम की याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश शिवकांत प्रसाद ने बुधवार को अभिनेता की याचिका खारिज की.

जानकारी के अनुसार, विक्रम के आवेदन के आधार पर हाइकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगनादेश लगाया था. अब हाइकोर्ट में मामले का निपटारा होने के बाद निचली अदालत में फिर से सुनवाई शुरू होगी. इसी महीने विक्रम के खिलाफ चार्ज गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
गौरतलब है कि गत वर्ष 29 अप्रैल को एक नाइट क्लब से लौटते वक्त विक्रम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी. गाड़ी में विक्रम के साथ सोनिका भी थी. आरोप है कि नशे की हालत में तेज गाड़ी चलाने की वजह से विक्रम का गाड़ी पर से नियंत्रण खो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. हादसे में सोनिका की मौत हो गयी थी.
विक्रम को भी सिर पर चोट लगी थी. विक्रम के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दायर किया गया था. उसी मामले से छूट हासिल करने के लिए गत वर्ष विक्रम ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनके वकील तीर्थंकर घोष का कहना था कि पुलिस ने फौजदारी कानून के तहत जांच नहीं की है. टालीगंज थाने के जांच अधिकारी की जांच पद्धति पर उन्होंने सवाल उठाया था.
हालांकि सरकारी वकील व सोनिया के पिता के वकील का कहना था कि कोई भी पुलिस अधिकारी खुद के द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर ही सकता है. इसमें कोई समस्या नहीं है. इस मामले से छूट हासिल करने के लिए विक्रम ने निचली अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन निचली अदालत ने उसे खारिज कर दिया था. निचली अदालत के फैसले को विक्रम ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.
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