बेटी की हत्या में पिता और सौतेली मां को उम्रकैद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Nov 2017 12:02 PM

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बांदा : बांदा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग बेटी की हत्या का दोषी पाते हुए पिता और सौतेली मां को उम्रकैद और दोनों को दस-दस हजार रपये के अर्थदं की सजा सुनाई है. जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज यादव ने आज यहां बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र सहाय की […]

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बांदा : बांदा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग बेटी की हत्या का दोषी पाते हुए पिता और सौतेली मां को उम्रकैद और दोनों को दस-दस हजार रपये के अर्थदं की सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज यादव ने आज यहां बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र सहाय की अदालत ने नाबालिग बेटी संगीता (15) की पीट-पीट कर हत्या करने का दोषी पाते हुए गजपुरवा थाना जसपुरा निवासी उसके पिता रामऔतार और सौतेली मां सुधा को कल उम्रकैद और दस-दस हजार रपये अर्थदं की सजा सुनाई. दोनों आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद हैं.
उन्होंने बताया कि घटना की प्राथमिकी 21 सितम्बर 2013 को दर्ज कराते हुए में मृतका के नाना रामखेलावन ने अपने दामाद रामऔतार और उसकी दूसरी पत्नी सुधा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने संगीता की डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी है. इस मामले में संगीता के दो नाबालिग भाई महेन्द्र (12) और शैलेन्द्र (10) चश्मदीद गवाह के अलावा पांच अन्य गवाह अदालत में पेश किए गए थे.
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